PM Dhan Dhanya Krishi Yojana 2025 :  प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना

भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर, समृद्ध और टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (PMDDKY) की शुरुआत की है। PM Dhan Dhanya Krishi Yojana 2025-26 से शुरू होकर अगले छह वर्षों तक चलने वाली एक समग्र कृषि विकास योजना है, जिसका उद्देश्य है देश के 100 सबसे कम उत्पादक जिलों में छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति को सुधारना। इस योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता, कृषि अवसंरचना, सिंचाई, बीज और भंडारण जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।

यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना से जुड़े सवाल आप हमारे वेबसाइट पे जान सकते है। हम आपको समय समय पर योजना से जुड़ी सभी जानकारी इस लेख में देंगे।

पीएम धन धान्य कृषि योजना Overview

श्रेणीविवरण
योजना का नामPM Dhan Dhanya Krishi Yojana
शुरुआतकृषि मंत्रालय + राज्य सरकारें + जिला समितियाँ (2025-26)
समयावधि6 वर्ष (2025 से 2031 तक)
लाभार्थी1.7 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवार
बजट (केंद्र)₹24,000 करोड़ प्रति वर्ष
लक्ष्य क्षेत्र100 कम उत्पादकता वाले जिले
लाभवित्तीय सहायता, बीज, सिंचाई, भंडारण, कृषि यंत्र, प्रशिक्षण
कुल अनुमानित व्यय₹1.37 लाख करोड़ (राज्य + केंद्र)
आवेदन प्रक्रियाOnline & Offline Both
आधिकारिक वेबसाइटअभी लागु नहीं

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana का उद्देश्य

योजना का प्रमुख उद्देश्य कमजोर कृषि क्षेत्रों में टिकाऊ, विविधीकृत और लाभदायक खेती को बढ़ावा देना है। यह योजना भारत सरकार की Bihar Fasal Bima Yojana की श्रृंखला में एक व्यापक पहल है, जो छोटे और सीमांत किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करती है।

मुख्य उद्देश्य:

  1. कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि करना
  2. छोटे एवं सीमांत किसानों को सशक्त बनाना
  3. सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाना
  4. फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना
  5. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन
  6. खाद्य भंडारण व मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना
  7. कृषि में तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देना

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कुल बजट और वित्तीय संरचना

पीएम धन धान्य कृषि योजना (PMDDKY) का वित्तीय ढांचा केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त भागीदारी पर आधारित है। यह योजना देश के 100 सबसे पिछड़े कृषि जिलों को सशक्त बनाने हेतु एक बड़ी वित्तीय पहल है।

खर्च का प्रकारअनुमानित राशि
केंद्र सरकार का अंश₹24,000 करोड़ प्रतिवर्ष (6 वर्षों में ₹1.44 लाख करोड़)
राज्य सरकारों का अंशलगभग ₹17,000 करोड़
कुल अनुमानित व्यय₹1.61 लाख करोड़

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana पात्रता मानदंड

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • किसान के पास 1 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • छोटे और सीमांत किसान योजना के मुख्य लाभार्थी होंगे।
  • महिला किसान, विधवा महिलाएं, दिव्यांग किसान और आदिवासी किसान प्राथमिकता सूची में शामिल हैं।
  • किसान का नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना आवश्यक है।
  • जिन किसानों ने PM-KISAN, Rail Kaushal Vikas Yojana या अन्य कृषि योजनाओं में पूर्व लाभ लिया है, वे भी पात्र होंगे।
  • 100 लक्षित जिले योजना के अंतर्गत किसान की भूमि होनी हैं।

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना Required Documents

  1. आधार कार्ड
  2. भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
  3. बैंक पासबुक की प्रति
  4. निवास प्रमाण पत्र
  5. पासपोर्ट साइज फोटो
  6. मोबाइल नंबर
  7. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो
  8. महिला प्रमाण पत्र / विधवा प्रमाण पत्र
  9. PM-KISAN ID
  10. भू-अभिलेख का नक्शा / पट्टा / रसीद

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: बजट आवंटन विशेषता

  • प्रत्येक चयनित जिले को वार्षिक कार्य योजना के आधार पर बजट प्रदान किया जाएगा।
  • परिणाम आधारित फंडिंग: जिन जिलों का प्रदर्शन बेहतर होगा, उन्हें अगली किश्तें प्राथमिकता के साथ दी जाएंगी।
  • योजनाओं का समेकित खर्च – इसमें केंद्र की मौजूदा 36 योजनाएं और राज्यों की कृषि योजनाएं सम्मिलित की जाएंगी।

कहा खर्च होगा:

खर्च की श्रेणी अनुपातिक व्यय
सिंचाई सुविधाएं25%
बीज व उर्वरक सहायता15%
कृषि यंत्र व उपकरण20%
भंडारण व गोदाम10%
फसल विविधीकरण व जैविक खेती10%
प्रशिक्षण, तकनीक और नवाचार10%
प्रशासन व निगरानी10%

Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana की सुविधाएँ

  1. गुणवत्ता वाले बीज व जैविक खाद सस्ती दरों पर
  2. ड्रिप, स्प्रिंकलर, सोलर पंप जैसे उपकरणों पर अनुदान
  3. ट्रैक्टर, थ्रेशर, पावर टिलर पर सब्सिडी
  4. पंचायत व ब्लॉक स्तर पर मिनी गोदाम निर्माण
  5. ई-नाम, एफपीओ के माध्यम से फसल बिक्री का समर्थन
  6. वित्तीय सहायता क्रेडिट लिंक सहायता, बीमा और आपदा राहत

चयनित जिलों के नाम (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana)

यह योजना 100 सबसे कम उत्पादक जिलों में लागू होगी, जिन्हें कृषि विकास सूचकांकों के आधार पर चयनित किया गया है।

चयन मानदंड:

  • कम फसल उत्पादकता
  • सिंचाई की न्यूनतम सुविधा
  • अस्थिर मानसून पर निर्भरता
  • सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन

राज्यों को उनके प्रदर्शन और ज़रूरत के आधार पर दर्जनों जिले मिलेंगे। योजना Aspirational Districts Programme से भी तालमेल में रहेगी।

Implementation Process Of PM Dhan Dhanya Krishi yojana

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि  योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु बहुस्तरीय व्यवस्था की गई है:

जिला स्तर:

  1. जिला धन-धान्य समिति का गठन
  2. जिला कृषि योजना बनाना
  3. कृषि विज्ञान केंद्र, एफपीओ, पंचायतों से सहयोग

राज्य स्तर:

  • राज्य क्रियान्वयन एजेंसी
  • योजना की निगरानी और मार्गदर्शन
  • राज्यवार प्रदर्शन सूचकांक

राष्ट्रीय स्तर:

  1. कृषि मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन निर्माण
  2. राज्यों को बजट आवंटन
  3. निगरानी के लिए PMU (Programme Management Unit) की स्थापना

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana आवेदन से जुड़ी जरूरी बातें

  • आवेदन केवल उन्हीं किसानों का स्वीकार होगा जो 100 चयनित जिलों में आते हैं।
  • एक ही परिवार के एक सदस्य को एक बार में आवेदन की अनुमति होगी।
  • राज्य सरकारें आवेदन की अंतिम तिथि और विशेष निर्देश पोर्टल/अखबारों में प्रकाशित करेंगी।

हालांकि आपको बता दू की के कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं बनी है। जल्द ही सरकार इस योजना को लॉच करेगी।

योजना से अन्य प्रश्न (FAQ)

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना क्या है?

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana एक समग्र कृषि विकास योजना है, जिसका उद्देश्य 100 पिछड़े जिलों में छोटे और सीमांत किसानों की उत्पादकता, आय और कृषि सुविधाओं को बढ़ाना है।

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana Launched In Which Year?

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को वर्ष 2025 में शुरू किया गया। यह योजना 2025-26 से 6 वर्षों तक लागू रहेगी।

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana Under Which Ministry?

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय से लागू की जा रही है।

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