Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana : बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार ने Corona Pendamic के बाद 23 अगस्त 2022 की थी। शुरुआत इसलिए की गयी थी क्युकी कोरोना के समय कई बच्चों के माता-पिता का देहांत हो गया जिसके कारन उनकी पढ़ाई एवं जीवन जीने में मुश्किल होने लगी। इन्ही समस्याओं को देखते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने बाल आशीर्वाद योजना की पहल चलाई। इस योजना के जरिये अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 4000रु दिए जाते है, जिससे वो अपनी पढ़ाई कर सके और पालन पोषण कर सकें।
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बाल आशीर्वाद योजना का उदेश्य
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्यप्रदेश के तहत अनाथ बच्चों को शिक्षा और उज्जवल भविष्य प्रदान करना है। यह योजना आर्थिक सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पालन-पोषण की सुविधाएं उपलब्ध कराकर बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करती है। इस योजना के तहत बच्चो को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती हैं जिससे वो अपनी शिक्षा और जरूरतों को पूरी कर सके। इसका लक्ष्य अनाथ असहाय बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना हैं, ताकि वो भी सम्मानजनक जीवन जी सकें।
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana के तहत 18 वर्ष से काम बच्चों को 4000 प्रतिमाह वित्तीय सहायता देती है। 18 वर्ष से अधिक वालो को उच्च शिक्षा हेतु जैसे NEET, JEE और CLAT जैसी higher education के लिए 5000 से 8000 प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
योजना से जुड़े लाभ और लक्ष्य:
- बच्चों को शिक्षा, पोषण, और अन्य आवश्यकताओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा के अवसर।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा।
- समाज में पुनः स्थापित होने के लिए आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana आफ्टर केयर

बाल आशीर्वाद आफ्टर केयर 18 वर्ष से अधिक वालो के लिए है, जो बाल संस्थाओं से बहार निकल चुके है उनके उच्च शिक्षा के लिए After Care Scheme बनाई गयी हैं।
- लाभार्थी: 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, जो बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर निकल चुके हैं।
- आधारभूत सहायता: ₹5,000 प्रति माह।
- विशेष योग्यता प्राप्त बच्चों के लिए: ₹5,000 से ₹8,000 प्रति माह।
- समयावधि: 24 वर्ष की आयु तक।
- उद्देश्य: बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, और रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- प्रशिक्षण क्षेत्र: पॉलिटेक्निक, आईटीआई, नर्सिंग, पैरामेडिकल, होटल मैनेजमेंट, आदि।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के पात्रता मानदंड
बाल आशीर्वाद योजना मध्यप्रदेश के लिए जरूरी Eligibility Criteria जो आवेदन करने के लिए आवश्यक है:
- आवेदक की आयु वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
- मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए
- बच्चा अपने रिश्तेदार या अनाथ आश्रम में रह रहा होना चाहिए
- इस योजना में ऐसे बच्चों को शामिल नहीं किया गया है जो कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत पात्र हैं।
- बच्चे के पास खुद का बैंक खता होना जरूरी है
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बच्चे के स्कूल का id कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- माता-पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र
- आयु संबंधी प्रमाण पत्र
- संरक्षक का आधार कार्ड
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना Online Apply
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्यप्रदेश के तहत आवेदन करने हेतु आपको ये सभी चरण फॉलो करने होंगे।
- सबसे पहले scps.mp.gov.in पर जाए
- इसके बाद New Registration पे जाके “बाल आशीर्वाद योजना” ऑप्शन सेलेक्ट करे
- फिर OTP डाल के लॉगिन कर ले
- लॉगिन करने के बाद आपके पास application form open होगा उसे ध्यान से भर ले
- फॉर्म भरने के बाद सभी जरूरी Documents को scan करे और अपलोड कर दे
- अपलोड करने के बाद सबमिट कर दें
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana के ऑफलाइन आवेदन
- संबंधित अधिकारी से संपर्क करें जैसे की जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DCPO), या नजदीकी बाल देखरेख संस्था (CCI) आदि
- सभी जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में आपको बात करनी होगी
- इसके बाद आप सम्बंधित कार्यालय से फॉर्म प्राप्त कर लें
- आपको यह फॉर्म किसी NGO द्वारा भी मिल जाता है
- इसके बाद आप फॉर्म में मांगी गयी डिटेल्स और दस्तावेज अच्छे से भर ले
- फॉर्म भरने के बाद आप सम्बंधित office (DCPO/CCI/WCD) में जमा कर दें
- फॉर्म जमा करने के बाद आपकी डिटेल्स की जाँच की जाएगी
- और आपको एक slip/acknowledgement slip स्लिप दी जाएगी
योजना से जुड़े अन्य सवाल (FAQ)
बाल सहायता हेल्पलाइन – 1098, यह राष्ट्रीय स्तर पर संचालित 24×7 टोल-फ्री नंबर है, या राष्ट्रीय निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन – 15100, ये विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए उपयोगी है।
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी official site पे जाना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल डाल कर लॉगिन करना होगा थें आपको जो भी डाउनलोड करना हो कर सकते हो।
यह योजना बहुत से राज्य में लागु है जैसे की मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि और भी अन्य राज्य।
इस योजना की शुरुआत 23 अगस्त 2022 को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा हुई।