Palanhar Yojana 2025: राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई पालनहार योजना एक ऐसी ही सामाजिक सुरक्षा योजना है। जो अनाथ, निराश्रित या विशेष परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे बच्चों को संरक्षण और सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत सरकार 0 से 18 वर्ष के अनाथ, परित्यक्त तथा विशेष श्रेणी के बच्चे को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
यह योजना एक अभिनव प्रयास है जिसमें पारिवारिक परिवेश में बच्चों के पालन-पोषण को प्राथमिकता दी गई है। इसके माध्यम से बच्चों को जीवन का सहारा मिला है एवं समाज में अपनत्व और सहानुभूति की भावना को बल मिला है।
पालनहार योजना राजस्थान 2025 Overview
योजना का नाम | पलानहार योजना (Palanhar Yojana) |
प्रारंभ वर्ष | 2005 |
राज्य | राजस्थान |
लाभार्थी | 0 से 18 वर्ष के अनाथ, परित्यक्त, या विशेष श्रेणी के बच्चे |
लाभ | 0-6 वर्ष: ₹500/माह 6-18 वर्ष: ₹1000/माह वार्षिक ₹2000 (शिक्षा सामग्री हेतु) |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन: ई-मित्र या जनकल्याण पोर्टल ऑफलाइन: CDPO या जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में |
पालनहार पोर्टल | https://sje.rajasthan.gov.in |
Rajasthan Palanhar Yojana Kya Hai? (पालनहार योजना क्या है?)
‘पालनहार’ एक राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ है पालन करने वाला। Palanhar Yojana Rajasthan in hindi राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उन बच्चों को सहायता प्रदान करना है जो अपने माता-पिता के संरक्षण से वंचित हैं। लेकिन बाल गृह (अनाथालय) की बजाय परिवार के किसी सदस्य या समाज के किसी व्यक्ति द्वारा पाले जा रहे हैं। सरकार इन बच्चों के पालनहार को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ताकि बच्चे को शिक्षा, पोषण और देखभाल मिल सके और वह एक सामान्य बच्चे की तरह समाज में आगे बढ़ सके।
राजस्थान पालनहार योजना 2025 के उद्देश्य
पालनहार योजना PDF के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को सामाजिक और आर्थिक संरक्षण प्रदान करना है। जो माता-पिता की छाया से वंचित हैं या विशेष परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। यह योजना बालकों को संस्थागत देखभाल (जैसे अनाथालय) के बजाय पारिवारिक परिवेश में पालन-पोषण की सुविधा देती है। योजना इस पर आधारित है कि बच्चा एक घर के वातावरण में ही भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक रूप से बेहतर विकसित हो सकता है। इसलिए सरकार ऐसे बच्चों की देखभाल करने वाले ‘पालनहार’ को प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
Palanhar Yojana के माध्यम से न केवल बच्चों को शिक्षा, पोषण और सुरक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बल्कि समाज में सामूहिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की भावना को भी बढ़ावा मिलता है। योजना विशेष रूप से (vishesh yogyajan) बाल अधिकारों की रक्षा, बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति को रोकने की दिशा में एक सशक्त कदम है।
Mukhyamantri Palanhar Yojana Registration Process
पलान हार योजना में आवेदन करने के लिए दो विकल्प हैं, ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन आवेदन। दोनों की प्रक्रिया नीचे दी गई है:
Online Apply
Step 1. वेबसाइट (Palanhar Portal) पर जाएं: राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
Step 2. लॉगिन करें: आवेदन जन कल्याण पोर्टल या राजस्थान ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से किया जा सकता है।
Step 3. योजना का चयन करें: “पलानहार योजना” चुनें और “ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें।
Step 4. Palanhar form PDF भरें: लाभार्थी व पालनहार की जानकारी, बैंक विवरण, और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
Step 5. दस्तावेज़ अपलोड करें: ज़रूरी दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
Step 6. सबमिट करें: आवेदन जमा करने के बाद उसकी रसीद प्राप्त करें और उसका प्रिंट निकालें। योजना के तहत Palanhar Payment Status भी चेक कर सकते हैं।
Offline Apply
Step 1. आवेदन पत्र प्राप्त करें: नजदीकी बाल विकास परियोजना कार्यालय (CDPO) या जिला बाल संरक्षण इकाई से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
Step 2. पालनहार योजना फॉर्म भरें: सभी आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
Step 3. दस्तावेज़ संलग्न करें: सभी ज़रूरी दस्तावेज़ फॉर्म के साथ संलग्न करें।
Step 4. कार्यालय में जमा करें: भरा हुआ फॉर्म संबंधित अधिकारी (जैसे CDPO) के पास जमा करें।
Step 5. सत्यापन प्रक्रिया: अधिकारी दस्तावेज़ों का सत्यापन करेंगे और पात्रता के अनुसार आवेदन को स्वीकृत किया जाएगा।
विकलांग पालनहार योजना राजस्थान पात्रता मानदंड
पालनहार योजना के लाभार्थी वे बच्चे हैं जो:
- अनाथ हों (माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो)।
- माता-पिता में से कोई न हो और बच्चा किसी रिश्तेदार, परिवारजन या समाज के व्यक्ति द्वारा पाला जा रहा हो।
- HIV/AIDS से पीड़ित माता-पिता के बच्चे।
- तलाकशुदा, विधवा, कारावास में बंद या मानसिक रूप से अस्वस्थ माता-पिता के बच्चे।
- बारह वर्ष या उससे कम उम्र की बालिकाओं की संतान।
- बाल श्रमिक या भिक्षावृत्ति में लगे बच्चे।
- बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चे।
- विशेष योग्यजन (दिव्यांग) माता-पिता के बच्चे।
Required Documents for Palanhar Yojana Form PDF
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पालनहार का आधार कार्ड / पहचान पत्र
- पालनहार का निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण (पासबुक की कॉपी)
- स्कूल प्रमाण पत्र (यदि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
पालनहार योजना के पैसे कैसे देखें? (Palanhar Yojana Status Check)
Palanhar Yojana Rajasthan status चेक करने के लिए निम्नलिखित कदम अपनाएं:
- राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (https://sje.rajasthan.gov.in) पर जाएं।
- पालनहार योजना status सेक्शन खोजें या सर्च बार में “Palanhar Status” टाइप करें।
- स्टेटस चेक करने वाले पेज पर क्लिक करें।
- अपना आवेदन संख्या या आधार नंबर दर्ज करें।
- सबमिट/सर्च बटन पर क्लिक करें।
- आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी।
Palanhaar Yojana के अंतर्गत सहायता राशि
Palanhar Yojana के अंतर्गत निम्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:
- 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ₹500 प्रतिमाह।
- 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ₹1000 प्रतिमाह।
- इसके अतिरिक्त, बच्चों के स्कूल में नामांकन पर वार्षिक ₹2000 की सहायता राशि पोशाक, किताबें आदि के लिए प्रदान की जाती है। अधिक जानकारी के लिए पालनहार योजना के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q 1. पालनहार योजना कब शुरू हुई?
Ans. राजस्थान सरकार द्वारा पलान हार योजना की शुरुआत 8 फरवरी 2005 को की गई थी।
Q 2. Palanhar Yojana form last date कब है?
Ans. इस योजना के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है। नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।
Q 3. Palanhar renewal form कैसे प्राप्त करें?
Ans. योजना का renewal फॉर्म राजस्थान सरकार की आधिकारिक ई-मित्र वेबसाइट या पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए “Palanhar Renewal Application form download” पर सर्च करें।