Manbhavna Yojana असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य उन्हें वृद्धावस्था में पेंशन की सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिकों को 60 वर्ष की उम्र के बाद मासिक पेंशन प्राप्त होती है, जिसकी राशि 3,000 रुपये तक हो सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को हर महीने एक मामूली योगदान राशि अदा करनी होती है, जिसे सरकार समान राशि के रूप में सहायक राशि (सहायता राशि) के रूप में जोड़ती है।
इस प्रकार, यह योजना श्रमिकों को उनके भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। मनभावना योजना से जुड़े लाभ, उदेश्य, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। इस लेख के जरिये आपको सभी सवालों का जवाब प्राप्त होगा।
मन भावना योजना: OVERVIEW
विशेषता | विवरण |
योजना का नाम | ManBhavna Yojana |
किसने शुरू की | केंद्र सरकार |
उद्देश्य | असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन प्रदान करना, आर्थिक सुरक्षा |
लाभार्थी | असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, छोटे दुकानदार, किसान |
लाभ | वृद्धावस्था में पेंशन, वित्तीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता |
मासिक पेंशन | ₹3000 (60 वर्ष के बाद) |
योगदान राशि | ₹55 से ₹200 प्रतिमाह (आयु के अनुसार) |
आवेदन प्रक्रिया | Online & offline |
आधिकारिक वेबसाइट | https://maandhan.in/ |
Man Bhavna Yojana का उदेश्य
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य प्रदान करना है। इसके अलावा, यह योजना निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई है।
मुख्य उदेश्य:
- छोटे दुकानदारों और किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- लाभार्थियों को वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर बनाना।
- पेंशन के माध्यम से एक न्यूनतम मासिक आय सुनिश्चित करना।
- सामाजिक सुरक्षा की भावना को प्रोत्साहित करना।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा देना।
ManBhavna Yojana पात्रता मानदंड
- भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ उन श्रमिकों को मिलेगा जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो।
- योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष के बीच के श्रमिकों को मिलेगा।
- श्रमिक को असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए।
- जो श्रमिक किसी सरकारी या संगठित कंपनी में काम कर रहे हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
- छोटे पैमाने पर काम करने वाले मजदूर, जैसे कि जूता बनाने वाले, कपड़े धोने वाले, मजदूर आदि।
- यह योजना बेरोजगार लोगों के लिए उपलब्ध होगी, “Ladla Bhai Yojana” के अंतर्गत पात्र पुरुष लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
मन भावना योजना Required Documents
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक खाता कॉपी
ManBhavna Yojana Amount वितरण प्रक्रिया
- योजना में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं।
- लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है।
- यह राशि लाभार्थी की उम्र के आधार पर तय होती है।
- जितनी राशि लाभार्थी जमा करता है, उतनी ही सरकार भी हर महीने योगदान करती है।
- योगदान राशि का उपयोग 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन देने के लिए किया जाता है।
- योगदान का भुगतान ऑटो-डेबिट सुविधा से सीधे बैंक खाते से किया जाता है।
- योजना का संचालन LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) द्वारा किया जाता है।
उम्र के अनुसार योगदान राशि
उम्र | मासिक योगदान |
18 वर्ष | ₹55 |
20 वर्ष | ₹76 |
25 वर्ष | ₹110 |
30 वर्ष | ₹100 |
35 वर्ष | ₹150 |
40 वर्ष | ₹200 |
Pradhanmantri Man Bhavna Yojana की विशेषताएँ
- वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह पेंशन।
- सरकार भी लाभार्थी के बराबर योगदान करती है।
- पेंशन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा सुनिश्चित की जाती है।
- योजना से बाहर निकलने पर जमा राशि और ब्याज वापस मिल सकता है।
- पेंशन खाते को पोर्टेबल बनाया गया है, यानी देशभर में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- जीवन भर की सुरक्षा योजना, जीवन भर पेंशन।
- लाभार्थी की मृत्यु पर जीवनसाथी को 50% पेंशन।
ManBhavna Yojana के लाभ
- वृद्धावस्था में सुनिश्चित मासिक पेंशन।
- सरकार द्वारा बराबर की राशि जमा।
- LIC द्वारा सुरक्षित और भरोसेमंद पेंशन।
- किसी भी समय योजना से बाहर निकलने का विकल्प।
- छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर – सभी के लिए समान रूप से लाभकारी।
- मृत्यु की स्थिति में जीवनसाथी को 50% पेंशन सुविधा।
PM ManBhavna Yojana से बाहर निकलने के नियम
- 10 वर्ष से पहले योजना छोड़ने पर
लाभार्थी को उसका अंशदान और ब्याज (LIC दर के अनुसार) लौटाया जाएगा।
- 10 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से पहले छोड़ने पर
लाभार्थी को उसका अंशदान + ब्याज मिलेगा।
- मृत्यु पर
लाभार्थी की मृत्यु के बाद जीवनसाथी योजना में योगदान करके पेंशन जारी रख सकता है या एकमुश्त राशि ले सकता है।
Manbhavna Yojana Online Apply
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in पर जाएं।
- “Self Enrollment” विकल्प पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP द्वारा सत्यापन करें।
- फिर लॉगिन करके आपके पास फॉर्म खुल जायेगा।
- एप्लीकेशन फॉर्म पे मांगे गए सभी जानकारी ध्यान से भरें।
- उसके बाद सभी दस्तावेज सही से अपलोड करे।
- बैंक खाता जानकारी और IFSC कोड भरें।
- अपनी उम्र के अनुसार मासिक योगदान राशि चुनें।
- ऑटो-डेबिट सुविधा को सक्रिय करें।
- आवेदन सफल होने पर रसीद और पेंशन खाता संख्या मिलेगी।
- पूर्ण फॉर्म भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन सबमिट होने के बाद एक आवेदन संख्या / रसीद प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
Man Bhavna Yojana ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- नजदीकी CSC (Common Service Centre) पर जाएं।
- आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ लें जाएं।
- CSC ऑपरेटर आपके आधार से ई-केवाईसी करेगा।
- आपकी उम्र के अनुसार मासिक योगदान राशि निर्धारित की जाएगी।
- ऑटो-डेबिट सुविधा को सक्रिय किया जाएगा।
- पंजीकरण पूरा होने के बाद आपको पेंशन कार्ड (Pension Card) दिया जाएगा।
अन्य पूछे गए सवाल (FAQ)
Manbhavna Yojana की ऑफिसियल वेबसाइट कौन सी है?
मनभावना योजना के लिए फ़िलहाल महाराष्ट्र सरकार ने कोई आधिकारिक साइट लॉन्च नहीं किया है। लेकिन Manbhavna Yojana में लाभ, उदेश्य, आवेदन आदि से जुड़े जानकारी को https://maandhan.in, से पता लगा सकते है।
Pradhanmantri Man Bhavna Yojana क्या है?
ManBhavna Yojana (मानधन) एक सरकारी पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, किसानों और छोटे व्यापारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन प्रदान करती है।