Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana के जरिये कृषि क्षेत्रों में बढ़ावा देना हैं। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा की गयी है, यह योजना खेत-स्तरीय अनुप्रयोगों सहित सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला समाधान प्रदान के लिए बनाई गयी है। इसका उद्देश्य “हर खेत को पानी” (Per Drop More Crop) के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे सिंचाई की सुविधा को अधिक कुशल, समावेशी और टिकाऊ बनाया जा सके। यहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बताया जा रहा हैं। अधिक जानकारी हेतु आप हमारे दिए गए लेख को ध्यान से पढ़े यहाँ आपके सभी सवाल के जवाब प्राप्त होंगे।
PMKSY का मुख्य उदेश्य क्या है?
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए प्रेरित करना और उन्हें खेती करने के लिए वित्तीय सहायता देना हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का व्यापक उद्देश्य देश के सभी कृषि क्षेत्रों को किसी न किसी रूप में संरक्षित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ पैदा करने में मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप वांछित ग्रामीण संपदा प्राप्त होगी।
अन्य उदेश्य:
- जल संरक्षण एवं जल स्रोतों का विकास
- माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना
- कृषि उत्पादन में वृद्धि लाना
- सभी गाँव एवं कस्बों के खेतों में पानी पहुँचाना
ऐसी ही कृषि खेती से जुड़ी योजना की शुरुआत झारखण्ड राज्य में भी हुआ हैं जो की Fasal Rahat Yojana के नाम से चल रही है।
Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana के प्रमुख घटक
यहाँ Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) के चार प्रमुख घटकों के बारे में बताया गया हैं:
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefit Programme)
यह जल मंत्रालय द्वारा implement किया जाता हैं
इसका उद्देश्य अधूरी पारी हुई सिंचाई को पूरा करना हैं
हर खेत में पानी
इसका कार्य भी जल संसाधन के अंतर्गत किया जाता है
इसके अंदर कुछ प्रमुख निर्माण आते हैं जैसे की:-
जलाशयों का निर्माण और नहरों का विस्तार
Per Drop More Crop (प्रति बून्द – अधिक फसल)
कृषि मंत्रालय के तहत कार्यान्वित होता है।
इसका उद्देश्य जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना है।
ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को बढ़ावा देता है।
वाटरशेड विकास (Watershed Development)
मृदा अपरदन रोकना
जलग्रहण क्षेत्र में नमी संरक्षण
जल संग्रहण क्षेत्र का विकास
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पात्रता

Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana में रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सी योग्ताएं पूरी करनी होगी:
- किसी भी वर्ग या क्षेत्र के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं
- इस योजना का लाभ केवल खेत/भूमि के मालिक ही ले सकते हैं
- बटाई पि ली गयी भूमि में जो किसान खेती करते है वह भी इस योजना के पात्र बन सकते है
- इस योजना का लाभ केवल भारतीय किसान ही ले सकते हैं
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के आवश्यक दस्तावेज़
Pradhan Mnatri Krishi Yojana (PMKSY) के लिए आपको कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी उसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन इस योजना के लाभ के लिए नहीं किया जा सकता।
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- जाती प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट size photo
- बैंक डिटेल की copy
- निवास प्रमाण पत्र
- कृषि भूमि के कागज़ात
- राज्य का निवास प्रमाण
PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana) की विशेषताएं
- एकीकृत योजना: पहले से चल रही योजनाओं का समेकन।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म और जीआईएस आधारित निगरानी।
- राज्य और केंद्र दोनों से धन आवंटन।
- जन भागीदारी और पंचायत स्तर पर योजना का कार्यान्वयन।
- जल उपयोग की दक्षता को प्राथमिकता दी जाती है।
Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
इस योजना में online apply करने के लिए आपको ये सभी स्टेप फॉलो करने होंगे:
- राज्य की कृषि योजना से जुड़ी आधिकारिक pmksy.gov.in साइट पे जाये
- उसके बाद आप PMKSY या माइक्रो इरिगेशन योजना पे क्लिक करें
- इसके बाद अपना मोबाइल नंबर या ईमेल डाल कर रजिस्ट्रेशन कर लें
- आपके पास OTP आएगा उसे भर के लॉगिन पे क्लिक करें
- अब आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा इसे ध्यान से भरे
- application form भरने के बाद सभी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर दें
- और अंत में आप इस फॉर्म को Submit कर दें
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana का लाभ कैसे लें?
कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करें, दस्तावेज़ अपलोड करें, सर्वे करवाएं और अनुमोदन के बाद अनुदान प्राप्त करें।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई Scheme कब प्रारंभ की गई थी?
Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को सभी राज्य सरकारों और हमारे मान्य प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है।
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 क्या है?
भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे Watershed Development 2.0 के नाम से भी जाना जाता हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2021 से 2026 तक वर्षा आधारित और खराब भूमि के क्षेत्रों में जल संसाधनों का समग्र प्रबंधन करना है।
Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana फंडिंग पैटर्न क्या हैं?
आमतौर पर 60:40 (केंद्र:राज्य) के अनुपात में निधि का वितरण किया जाता है, लेकिन विशेष श्रेणी के राज्यों (जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व) के लिए 90:10 का पैटर्न है।