फसल राहत योजना किसानों को आपदा में हुए कृषि नुकसान से राहत देने हेतु बनाई गयी है। Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana के जरिये, जब किसान की फसल किसी आपदा जैसे सुखार, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि आदि के कारण खराब होती है तो, झारखंड सरकार किसानो को आर्थिक सयहता देती हैं। यह योजना किसानों को उनकी मेहनत की कीमत चुकाने के लिए भी है।
इस योजना का लाभ लेने हेतु, आवेदन करने हेतु और योजना से जुड़े अधिक जानकारी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे और आगे देखे।
झारखंड राज्य फसल राहत योजना के उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य प्राकर्तिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानो को तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिससे वो अपने हो चुके फसल के नुकसान की भरपाई कर सकें और अगले सीजन में उगाई जाने वाली फसलों की खेती या रोपण कर सके। इसके अलावा Fasal Rhat Yojana किसानो को खेती में जोखिम लेने और आगे बढ़ने में मदद करती हैं।
इससे होने वाले लाभ और उद्देश्य की जानकारी:
- फसल नुकसान के कारण उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना।
- प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य शुरू करना, ताकि कृषि उत्पादन फिर से बहाल हो सके।
- किसानों को आवश्यक सामग्री, जैसे खाद्यान्न और बुवाई की सामग्री, उपलब्ध कराना।
Mukhyamantri Fasal Rahat Yojana Jharkhand सम्बंधित तालिका
योजना का नाम | Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana( 2025 ) झारखंड राज्य फसल राहत योजना (2025) |
राज्य | झारखंड |
लाभार्थी | राज्य के किसान भाई |
किसके द्वारा शुरू हुआ | झारखंड सरकार द्वारा |
योजना का उद्देश्य | प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुए आर्थिक नुकसान को कम करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
विभाग | कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग |
हेल्पलाइन नंबर | 1800 123 1136 |
Mukhyamantri Fasal Rahat Yojana कृषि मुआवजा
यह हमने झारखंड राज्य फसल राहत योजना के दौरान मिलने वाली कृषि मुआवजाओं का विवरण प्रस्तुत कर रखे है, यह राशि फसल की मात्रा, फसल के प्रकार, और भूमि की स्थिति से दी गयी हैं।
फसल नुकसान की स्थिति | भूमि का प्रकार | प्रति एकड़ सहायता राशि |
33% से 50% तक नुकसान | सिंचित भूमि | 3000 |
33% से 50% तक नुकसान | असिंचित भूमि | 2000 |
50% से अधिक नुकसान | सिंचित भूमि | 5000 |
50% से अधिक नुकसान | असिंचित भूमि | 4000 |
100% नुकसान (पूर्ण फसल क्षति) | कोई भी भूमि | ₹7,000 या विशेष राहत राशि सरकार द्वारा तय की जाएगी |
Fasal Rahat Yojana के लिए पात्रता मानदंड

Eligibility Criteria मुख्यमंत्री राज्य फसल राहत योजना के लिए:
- झारखंड के स्थायी निवासी ही इसका लाभ ले सकते हैं
- जिनकी फसल आपदा प्रबंधन के कारण खराब हुई हो
- इसके भूमि धारक किसान ही आवेदन कर सकते है
- आवेदन के 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है
- सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए और किसी पेंसन का use न कर रहे हो
- आवेदक करता के पास खुद का बैंक होना चाहिए जो आधार से लिंक हो
मुख्यमंत्री राज्य फसल राहत योजना के जरूरी Documents
मुख्यमंत्री फसल राहत योजना के लिए ये सभी documents जरूरी है वरना आप इसके पात्र नहीं बन सकते।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (Address Proof)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद घोषणा पत्र
- फसल तथा भूमि की जानकारी
- मोबाइल नंबर आदि।
फसल राहत योजना झारखंड Online Registration
Fasal Rahat Yojana की ऑनलाइन प्रक्रिया या आवेदन प्रक्रिया:
सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट jrfry.jharkhand.gov.in पे जाये।
इसके बाद आप New Register पे क्लिक करके registration करें।
इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर,आधार संख्या, और captcha fill करके लॉगिन कर लें।
लॉगिन करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा वहाँ अपनी सभी जानकारी अच्छे से भरें।
इसके बाद अगले पेज पे आप भूमि का विवरण दें।
सभी जानकारी अच्छे से भरने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दे।
FAQ झारखंड मुख्यमंत्री फसल राहत योजना
भुगतान की तिथि आमतौर पर आवेदन या सत्यापन करने के 30 से 45 दिन के अंदर DBT के जरिये सीधे बैंक खाते में प्राप्त होगी।
इस योजना के दौरान जो बिमा राशि दी जाने वाली है वह अलग कारणों पे निर्भर करती हैं, जैसे की फसल कितना प्रतिसत तक नुकसान हुआ, कौन सी फसल उगाई गयी थी इत्यादि।
इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गयी थी। शुरूआती दौर में योजना का नाम किसान फसल राहत योजना रखा गया था, समय समय पर इस योजना को update भी किया गया और इस योजना के नाम में भी बदलाव किया गया।